विधायक सरिता को हाई कोर्ट से बड़ी राहत
नैनीताल : कांग्रेस विधायक सरिता आर्या को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनके जाति प्रमाण पत्
नैनीताल : कांग्रेस विधायक सरिता आर्या को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली विशेष अपील खारिज कर दी है। एकल पीठ पूर्व में भी इस याचिका को खारिज कर चुकी है।
नैनीताल विस क्षेत्र से भाजपा के पराजित प्रत्याशी रहे हेम आर्य ने याचिका दायर कर विधायक सरिता आर्य के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देते हुए उनका निर्वाचन निरस्त करने की मांग की थी। याची का कहना था कि विधायक का पट्टी खुर्पाताल व भूमियांधार से जारी अलग-अलग जाति प्रमाण पत्र तकनीकी दृष्टि से गलत है। कहा गया था कि विधायक के पिता सामान्य जाति से हैं इसलिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति आलोक सिंह व न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद भाजपा नेता की स्पेशल अपील खारिज कर दी। कोर्ट के फैसले से कांग्रेसी विधायक सरिता आर्या को बड़ी राहत मिली है, जबकि भाजपा को निराशा हाथ लगी है।