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मजिस्ट्रेट ने दी कानूनी जानकारी

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खत्म किए आईटी एक्ट की धारा 66ए, दहेज हत

By Edited By: Published: Fri, 27 Mar 2015 01:32 AM (IST)Updated: Fri, 27 Mar 2015 05:06 AM (IST)
मजिस्ट्रेट ने दी कानूनी जानकारी

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खत्म किए आईटी एक्ट की धारा 66ए, दहेज हत्या, गवाहों की सुरक्षा समेत कई धाराओं के बारे में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपाली शर्मा ने एनएसएस व एनसीसी कैडेट्स को जानकारी दी।

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गुरुवार को एमबीपीजी कॉलेज के कांफ्रेंस हॉल में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में नेशनल प्लान ऑफ एक्शन 2014 के तहत जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में एनसीसी व एनएसएस कैडेट्स के छात्रों ने हिस्सा लिया। एसीजेएम दीपाली शर्मा ने कैडेट्स को महिला उत्पीड़न, बाल अपराध, श्रम कानून, उपभोक्ता कानून, ¨हदू विवाह, संपत्ति का अधिकार, वेश्यावृत्ति, एफआइआर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं, जमानत प्रक्रिया, पुलिस व कोर्ट की कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया। कैडेट्स ने भी आइटी एक्ट, न्यायिक शिक्षा समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एसीजीएम से सवाल किए। शिविर का संचालन डॉ. एचएस भाकुनी ने किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. बीसी मेलकानी, डॉ. संतोष मिश्रा, डॉ. आरएस भाकुनी, डॉ. कैलाश, डॉ. भुवन जोशी, छात्रसंघ अध्यक्ष संजय रावत, रोहन कपकोटी, दिनेश, पंकज, संदीप, दीपिका आदि मौजूद रहे।


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