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हाई कोर्ट ने मैनुअली खनन पर लगाई रोक

रामनगर : वन निगम व खनन कारोबारियों को हाई कोर्ट के एक आदेश से झटका लगा है। वन निगम की ओर से कोसी व द

By Edited By: Published: Wed, 28 Jan 2015 01:32 AM (IST)Updated: Wed, 28 Jan 2015 04:49 AM (IST)
हाई कोर्ट ने मैनुअली खनन पर लगाई रोक

रामनगर : वन निगम व खनन कारोबारियों को हाई कोर्ट के एक आदेश से झटका लगा है। वन निगम की ओर से कोसी व दाबका नदी में मैनुअली शुरू कराए गए उपखनिज निकासी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुराने धर्मकांटे को ही पुराने अनुबंध शर्तो के आधार पर उपखनिज तुलाई के आदेश कर दिए हैं। 29 जनवरी से धर्मकांटे से ही तुलाई की जाएगी। तब तक उपखनिज निकासी बंद रहेगी।

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कोसी व दाबका नदी में उपखनिज निकासी शुरू नहीं होने से ट्रांसपोर्टरों व श्रमिकों ने आंदोलन किया था। इसे देखते हुए वन निगम के अध्यक्ष हरीश धामी ने वन निगम के अधिकारियों को मैनुअली उपखनिज शुरू कराने के लिए कहा था। वन निगम कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट ने 23 जनवरी को मैनुअली उपखनिज कराने संबंधी आदेश में उत्तराखंड शासन के आदेशों का उल्लेख करते हुए मैनुअल निकासी पर रोक लगा दी। पूर्व में कार्यरत मैसर्स संगम धर्मकांटा ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी रामनगर को पुरानी अनुबंध शर्तो एवं दरों पर उपखनिज तुलाई के आदेश दिए गए हैं। वन निगम के आरएम रविंद्र जुयाल ने बताया कि मैसर्स संगम धर्मकांटा को 29 जनवरी से उपखनिज तुलाई के आदेश कर दिए हैं। धर्मकांटा द्वारा तुलाई नहीं करने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।


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