अपनी ही चाल में फंसा मामू, झूठा आरोप लगाने पर मुकदमा दर्ज
रुड़की में एक शख्स की साजिश उसी के गले का फंदा बन गर्इ। दूसरे को फंसाने के लिए उसपर लूट का इल्जाम लगाने वाले मामू पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
रुड़की, [जेएनएन]: दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद गड्ढे में गिर जाता है। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है रुड़की के एक शख्स पर। जो दूसरों को फंसाने चला था, लेकिन खुद अपनी चाल में फंस गया। दरअसल, मंगलौर निवासी मामू ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोगों ने उससे लूट की घटना को अंजाम दिया है।
मामले की जांच करते हुए पुलिस को पता चला कि यह सूचना झूठी है और मामू ने जिस व्यक्ति पर लूट का आरोप लगाया है, उस व्यक्ति ने उसके रिश्तेदारों पर मुकदमा दर्ज करा रखा है। मुकदमा वापस लेने और उनपर दबाव बनाने के लिए उसने लूट की ये झूठी कहानी रची थी।
मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का निवासी मामू मजदूरी करता है। मामू की गंदेवड़ा गांव थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर में रिश्तेदारी है। वहां के एक व्यक्ति ने मामू के भांजे पर मुकदमा दर्ज करा रखा है। मुकदमा वापस लेने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद उसने दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए मामू ने एक योजना तैयार की। इसके तहत वह कोतवाली गंगनहर पहुंचा था और यहां पर उसने इंस्पेक्टर अमरचंद शर्मा को बताया कि वह पत्नी के साथ बाइक से लौट रहा था कि इसी बीच वैशाली मंडप के सामने उसकी बाइक पंचर हो गई और वह पैदल बाइक लेकर चलने लगा।
इसी बीच पीछे से बाइक सवार दो युवक आए और तमंचा दिखाकर उसके पास मौजूद 14 हजार की नकदी लूट ली और फिर आरोपी फरार हो गए। मामू ने बताया कि इसके बाद उसने गणेशपुर में एक दुकान पर पंचर लगवाया और घर चला गया। पुलिस को उसने एक आरोपी का नाम भी बताया। इससे पुलिस को उसकी इस कहानी पर शक हो गया। इंस्पेक्टर अमरचंद शर्मा ने मामू के दामाद को फोन किया और बताया कि उसके ससुर से लूट हो गई है। वह उसके ससुर की मदद करना चाहते हैं।
इंसपेक्टर ने जब आरोपी के बारे में मामू के दामाद को बताया तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। मामू के दामाद ने पुलिस को जानकारी दी कि जिस व्यक्ति पर मामू लूट का आरोप लगा रहा है। उसने मामू के रिश्तेदारों पर मुकदमे दर्ज करा रखे हैं।
पूरी जानकारी लेने के बाद इंस्पेक्टर ने मामू से उसके रिश्तेदारों पर दर्ज मुकदमों के बारे में पूछताछ की तो मामू ने सारा सच बता दिया। उसने पुलिस को बताया कि दूसरे पक्ष पर दबाव डालने के लिए वह झूठा मुकदमा दर्ज कराना चाहता था। वहीं इंस्पेक्टर अमरचंद शर्मा का कहना है कि झूठी सूचना देने पर मामू के खिलाफ 81 पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई।
यह भी पढ़ें: नेपाल सीमा पर ढाई किलो चरस के साथ तस्कर को एसएसबी ने दबोचा
यह भी पढ़ें: नशे की लत पूरी करने को चार युवक बने नशा तस्कर
यह भी पढ़ें: हॉस्टल के शौचालय में छात्रा को सांप ने काटा, मौत