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भेल में हैजार्ड वेस्ट निस्तारण में घपला,सीबीआइ जांच शुरू

---------------- जागरण संवाददाता, हरिद्वार: भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) में हैजार्ड व

By JagranEdited By: Published: Mon, 22 May 2017 10:09 PM (IST)Updated: Mon, 22 May 2017 10:09 PM (IST)
भेल में हैजार्ड वेस्ट निस्तारण में घपला,सीबीआइ जांच शुरू
भेल में हैजार्ड वेस्ट निस्तारण में घपला,सीबीआइ जांच शुरू

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जागरण संवाददाता, हरिद्वार:

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) में हैजार्ड वेस्ट (खतरनाक श्रेणी का मलबा) के निस्तारण में करीब 60 लाख रुपये का गड़बड़झाला सामने आया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) इस सिलसिले में कंपनी के तीन अधिकारियों समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर चुकी है। इनमें एक अधिकारी इसी साल जनवरी में सेवानिवृत्त हो चुका है। हालांकि भेल के प्रवक्ता ने सीबीआइ की किसी कार्रवाई से अनभिज्ञता जताई।

सूत्रों के अनुसार सीबीआइ को इसी साल 7 अप्रैल 2017 को भेल में हैजार्ड वेस्ट का नियमों के विपरीत निस्तारण करने की शिकायत मिली थी। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाए जाने पर सीबीआइ ने कंपनी के तीन अधिकारियों आरयू प्रसाद महाप्रबंधक (व‌र्क्स इंजीनिय¨रग एंड सर्विस) (पांच महीने पहले अवकाश प्राप्त), वीके सक्सेना उप महाप्रबंधक (प्रमुख सेफ्टी) और अभय सिंह प्रबंधक (सेफ्टी) के साथ ही एक निजी कंपनी से जुड़े विरेंदर शर्मा के खिलाफ पिछले दिनों मुकदमा दर्ज किया है।

आरोप है कि उक्त अधिकारियों ने वर्ष 2014-15 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत न होने के बावजूद भारत रेडियो एंड इलेक्ट्रिक व‌र्क्स नामक कंपनी के माध्यम से हैजार्ड वेस्ट का निस्तारण कराया। नियमत: इसका निस्तारण बोर्ड में पंजीकृत उस कंपनी से कराया जाना था, जो मलबे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने में सक्षम हो। चूंकि यह मलबा सेहत के लिए बेहद खतरनाक श्रेणी का होता है, इसलिए भेल प्रबंधन ने सुरक्षा के लिहाज से यह व्यवस्था की हुई है। लेकिन, आरोपी अधिकारियों ने इसके उलट प्रक्रिया अपनाई। मलबे की मात्रा को लेकर भी अधिकारियों ने दस्तावेजों में हेरफेर करने का आरोप है।

सोमवार को संपर्क करने पर सीबीआइ एसपी देहरादून सुजीत कुमार ने भेल के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की पुष्टि की। सूत्रों ने बताया कि सीबीआइ टीम ने इस सिलसिले में पिछले सप्ताह आरोपी अधिकारियों के कार्यालयों और आवासों पर कार्रवाई करते हुए जरूरी दस्तावेज कब्जे में लिए। जांच पूरी होने के बाद यह पता चल पाएगा कि आरोपियों ने कुल कितने का घोटाला किया।


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