आरोपी की जमानत याचिका खारिज
हरिद्वार: खानपुर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने और उसके परिजनों
हरिद्वार: खानपुर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने और उसके परिजनों के साथ मारपीट करने के आरोपी की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश डीपी गैरोला ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि 17 अप्रैल 2017 को पीड़ित युवती के पिता ने खानपुर थाने में तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि 16 अप्रैल की दोपहर 3 बजे उनकी पुत्री घर पर अकेली थी। तभी आरोपी संजय पुत्र ओमप्रकाश निवासी बालावाली खानपुर उनके घर में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग निकला। शाम को पीड़ित युवती ने अपने घर वालों को सारी घटना बताई। जिस पर युवती के पिता ने आरोपी से इस संबंध में बात करनी चाही तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पिता के साथ मारपीट कर दी थी।