हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज
हरिद्वार: बहादराबाद थाना क्षेत्र में पैसों के लेनदेन को लेकर युवक की गला घोंटकर हत्या करने के मामले
हरिद्वार: बहादराबाद थाना क्षेत्र में पैसों के लेनदेन को लेकर युवक की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश डीपी गैरोला ने खारिज कर दी।
शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि कल्याण निवासी बहादराबाद ने 15 जून 2016 को दर्ज मुकदमे में बताया था कि वह अपने बेटे कन्हैया के साथ लक्ष्मी विहार बहादराबाद में किराये के घर में रह रहा था। कन्हैया सिडकुल की एक कंपनी में कार्यरत था। एक दिन वह बेटे को घर में छोड़कर निर्माणाधीन मकान देखने चला गया। वापस आने पर उसे कमरे के बाहर ताला लगा हुआ मिला। उसने कन्हैया को फोन किया तो कमरे के अंदर से फोन की घंटी बजती सुनाई दी। दरवाजा तोड़ने पर कन्हैया लहूलुहान हालत में कमरे में मिला। उसके गले में गमछा कसा हुआ था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर इस मामले में आरोपी विनोद कुमार उर्फ टोनी पुत्र मोहन लाल निवासी ग्राम एचोरा थाना पटवई जिला रामपुर उप्र को गिरफ्तार किया था। आरोपी विनोद कुमार की जमानत याचिका सोमवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने खारिज कर दी है।