वीडियोकॉन पर 24 सौ रुपये हर्जाना
संवाद सहयोगी, हरिद्वार : टेलीविजन पर अंकित कीमत से अधिक रुपये वसूलने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम
संवाद सहयोगी, हरिद्वार : टेलीविजन पर अंकित कीमत से अधिक रुपये वसूलने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता को अधिक वसूली गई धनराशि व एक हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माने के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
ग्राम धारीवाला निवासी सतपाल ¨सह चौहान पुत्र सुखबीर ¨सह ने 29 मार्च 2013 को 8800 रुपये में डीके एंटरप्राइजेज रेलवे क्रा¨सग ज्वालापुर से टीवी खरीदा था। घर जाकर टीवी को बाक्स से बाहर निकाला तो उस पर 8190 रुपये अंकित था, जबकि विक्रेता ने 88 सौ रुपये वसूले थे। बात करने पर विक्रेता ने कंपनी वीडियोकॉन इंड्रस्टीज लिमिटेड गुड़गांव से बात करने को कहा। कोई कार्रवाई न होने पर सतपाल ¨सह ने विपक्षी विक्रेता व निर्माता कंपनी को 6 अप्रैल 2013 को नोटिस भी भिजवाया। विपक्षीगण की ओर से उनसे अधिक वसूली गई धनराशि वापस नहीं की। इस पर उन्होंने फोरम में दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। फोरम अध्यक्ष गिरीश मोहन मित्तल व सदस्य प्रदीप पालीवाल ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए विपक्षीगण को खर्च के रूप में 1400 व हर्जाने के रूप में 1000 रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।