सौतेले पुत्र की हत्या पर पिता को आजीवन कारावास
संवाद सूत्र, लक्सर: सौतेले पुत्र की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए एडीजे सुजीत कुमार
संवाद सूत्र, लक्सर: सौतेले पुत्र की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए एडीजे सुजीत कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि 7-8 अक्टूबर 2010 को लक्सर कोतवाली के ग्राम प्रीतपुर में संजीत की डंडे से प्रहार कर हत्या कर दी थी। मृतक संजीत के भाई मंजीत ने लक्सर कोतवाली में सौतेले पिता चरण ¨सह पुत्र रामस्वरूप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मंजीत ने बताया था कि उसकी मां ने चरण ¨सह के साथ दूसरी शादी की थी। चरण ¨सह शराब पीने का आदि था। इसका विरोध करने पर चरण ¨सह बदसलूकी करता था। इसके चलते मंजीत दादा दादी के साथ रहता था, जबकि संजीत चरण ¨सह के साथ रह रहा था। घटना के कुछ दिन पहले चरण ¨सह ने घर में खड़े ट्रैक्टर को बेचने का दबाव बना रहा था, जो मंजीत व संजीत के नाम था। संजीत के मना करने पर चरण ¨सह ने उसे जान से मारने की धमकी दी। बताया कि घटना वाली रात्रि को चरण ¨सह व संजीत के बीच ट्रैक्टर बेचने को लेकर विवाद उपजा। आरोप था कि चरण ¨सह ने संजीत के सिर पर डंडे से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने चरण ¨सह को गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में दस गवाह पेश किए। साथ ही हत्या में प्रयुक्त डंडा व खून से सने कपड़े भी प्रस्तुत किए। सुनवाई के दौरान चरण ¨सह ने अपना जुर्म कबूला। सुनवाई होने के बाद व गवाहों के बयान के बाद चरण ¨सह को हत्या का दोषी करार देते हुए एडीजे सुजीत कुमार ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चरण ¨सह पर दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।