सहायक नगर अधिकारी पर पांच हजार जुर्माना
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: समय से सूचना उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग ने नगर निगम हरिद्वार के स
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: समय से सूचना उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग ने नगर निगम हरिद्वार के सहायक नगर अधिकारी पर पांच हजार जुर्माना लगाया है। तीन किस्तों में जुर्माने की धनराशि वेतन से काटकर राजस्व के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
26 दिसंबर 2014 को माई गिदा कुंवर बरेली ट्रस्ट सुभाषघाट के प्रबंधक रमेशचंद शर्मा ने नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी से अलाव की मात्रा, प्वाइंट आदि के बारे में सूचनाएं मांगी थी। यह सूचना तीस दिन के भीतर भी रमेशचंद को नहीं दी गई। इसके बाद अपीलीय अधिकारी से शिकायत की गई। निर्धारित समयावधि में सूचनाएं न मिलने पर प्रबंधक रमेश चंद ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। यहां आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई की। 30 मार्च 2015 को हुई सुनवाई के बाद सूचना आयोग ने नगर निगम के सहायक नगर अधिकारी वाईएस रावत पर पांच हजार जुर्माना लगाया है। आयोग ने निर्देश दिए कि सहायक नगर अधिकारी के वेतन से जुर्माने की धनराशि वसूल की जाए। तीन किस्तों में जुर्माना वसूला जाना है। आयोग ने मुख्य नगर अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इस कार्रवाई के संबंध में शासन को भी अवगत कराया जाए। आयोग ने दोबारा से सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन न करने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। जनवरी 2015 में भी सूचना का अधिकार के तहत समय से सूचना न देने पर आयोग ने नगर निगम के सहायक नगर अधिकारी पर पांच हजार जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना हरकी पैड़ी स्थित स्काउट गाइड के समीप साफ-सफाई को लेकर मांगी गई सूचना समय से न देने पर लगाया था।