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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

हरिद्वार: नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी ने खारि

By Edited By: Published: Tue, 31 Mar 2015 07:04 PM (IST)Updated: Tue, 31 Mar 2015 07:04 PM (IST)
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

हरिद्वार: नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी ने खारिज कर दी है।

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शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि आरोपी अमित पुत्र स्वराज निवासी ग्राम ढंढेड़ी थाना सिविल लाइन रुड़की पर पंद्रह वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता ने अपने बयानों में आरोपी पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। घटना के संबंध में पीड़िता के पिता ने चौदह अक्टूबर 2014 को रुड़की कोतवाली में आरोपी अमित व उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले के आरोपी अमित की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी।


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