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पौधे न देने पर दस हजार क्षतिपूर्ति देने के आदेश

संवाद सहयोगी, हरिद्वार: पापुलर के पौधे समय से न देने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने पंतनगर बायो

By Edited By: Published: Thu, 26 Mar 2015 07:59 PM (IST)Updated: Thu, 26 Mar 2015 07:59 PM (IST)
पौधे न देने पर दस हजार क्षतिपूर्ति देने के आदेश

संवाद सहयोगी, हरिद्वार: पापुलर के पौधे समय से न देने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने पंतनगर बायो प्लांटेक को दस हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में शिकायकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।

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राजेंद्र नगर रुड़की निवासी सहदेव ने एक अगस्त 2014 को पंतनगर बायो प्लांटेक जसपुर उधमसिंहनगर के खिलाफ एक शिकायत दायर की थी। शिकायत में उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने खेत में एक हजार पापुलर के पौधे लगाने थे। इसी बीच उन्होंने टीवी पर विपक्षी विभाग का प्रचार-प्रचार देखा। उसमें अच्छी किस्म के पौधे व अन्य सुविधाएं देने का वादा किया गया था। शिकायतकर्ता ने 21 रुपये प्रतिपौधा के हिसाब से एक हजार पौधे लेने की बात विपक्षी से की थी और उन्हें एक हजार रुपये अग्रिम दिए थे। शिकायतकर्ता का कहना था कि विपक्षी विभाग ने उन्हें जनवरी माह में पौधे नहीं दिए। जिससे उन्हें महंगे पौधे अन्य जगह से खरीदने पड़े। विपक्षी विभाग ने शिकायत को गलत बताते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने समय पर भेजे गए पौधों को प्राप्त नहीं किया था। पौधे दोबारा फरवरी में भेजे गए थे। तब शिकायतकर्ता ने 500 पौधे ले लिए थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम अध्यक्ष गिरीश मोहन मित्तल व सदस्य प्रदीप पालीवाल ने विपक्षी विभाग को दस हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति दिखाने के आदेश दिए हैं।


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