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चरस रखने के अभियुक्त को ढाई माह की कैद

संवाद सहयोगी, हरिद्वार: विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बिध्यांचल सिंह ने च

By Edited By: Published: Mon, 02 Mar 2015 11:36 PM (IST)Updated: Tue, 03 Mar 2015 05:29 AM (IST)
चरस रखने के अभियुक्त को ढाई माह की कैद

संवाद सहयोगी, हरिद्वार: विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बिध्यांचल सिंह ने चरस में पकड़े गए एक अभियुक्त को ढाई माह की कैद और बारह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने एक अन्य मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार राणा ने बताया कि एक जून 2013 को खानपुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक नत्थी लाल उनियाल नियामतपुर पुलिया स्थित बैरियर के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में थैला लेते आते दिखाई दिया। पुलिस ने उसे मय थैला हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान उसके थैले में 630 ग्राम चरस बरामद हुई थी। उपनिरीक्षक नत्थी लाल उनियाल ने आरोपी ज्ञानी पुत्र बारू निवासी ग्राम नरवाड़ा हरियाणा के खिलाफ खानपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने उसे ढाई माह की कैद व बारह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एक अन्य मामले में पथरी थाना पुलिस द्वारा दस फरवरी 2009 को 230 ग्राम चरस के रखने के आरोप मे पकड़े गए इसरार उर्फ अली हसन निवासी ग्राम गाड़ोवाली पथरी हरिद्वार को गिरफ्तार किया था। अदालत ने उसे जेल में बिताई अवधि व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


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