हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज
हरिद्वार: कहासुनी पर युवक की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी ने खारिज कर द
हरिद्वार: कहासुनी पर युवक की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी ने खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि आजादवीर सिंह ने एक तहरीर थाना मंगलौर में दी थी। जिसमें उसने कहा था कि 25 नवंबर 2014 को उसका भाई संजयवीर शाम करीब छह बजे घरेलू सामान लेने देवपाल की परचून की दुकान पर गया था। वहीं, चौराहे पर मोबाइल की दुकान पर मनीष व विनीत पुत्रगण दुष्यंत खड़े थे। उनके साथ किसी बात को लेकर उसके भाई संजयवीर की कहासुनी व बोलचाल हो गई थी। उसके बाद मनीष भागकर अपने घर गया और घर से बलकटी व डंडा लेकर आए, उसके साथ दुष्यंत भी था। तब तक आरोपी विनीत उसके भाई को पकड़े हुए था। आते ही मनीष व दुष्यंत ने उसके भाई संजयवीर पर हमला कर दिया। तभी वहां उसका चचेरा भाई यशवीर मौके पर आ गया। आरोपी उसके बाद भाग गए। घायल अवस्था में संजयवीर को अस्पताल ले जाया जा रहा था, रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। अदालत ने आरोपी विनीत निवासी लिब्बरहेड़ी थाना मंगलौर की जमानत याचिका खारिज कर दी।