वाहन चालक पर मुकदमे के आदेश
हरिद्वार: प्रथम एसीजे (जेडी) कोर्ट ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारकर उसकी हत्या करने के मामले में एसओ
हरिद्वार: प्रथम एसीजे (जेडी) कोर्ट ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारकर उसकी हत्या करने के मामले में एसओ बहादराबाद को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
परिवादी मुन्ना सिंह पुत्र छोटा सिहं निवासी ग्राम अतमलपुर बौंगाला बहादराबाद ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें उसने बताया कि उसका पुत्र देवराज एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता था। 12 अक्टूबर 2014 को रात ड्यूटी के बाद वह अपने साथी संजीत के साथ बाइक पर घर लौट रहा था। ग्राम बौंगला के पास जब वे पहुंचे तो रुड़की की ओर से तेजी से आ रहे स्कार्पियो चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। मौके पर ही देवराज की मौत हो गई। उसने उसी समय बहादराबाद थाने को सूचना देते हुए तहरीर दी। आरोप है कि पुलिस ने चार-पांच दिन बाद वाहन को छोड़ दिया। उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। मामले में सुनवाई करते हुए प्रथम एसीजे (जेडी) शमा नरगिस ने विपक्षी अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष बहादराबाद को दिए हैं।