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बैटरी रिक्शा अवैध

By Edited By: Published: Tue, 02 Sep 2014 03:21 AM (IST)Updated: Mon, 01 Sep 2014 06:34 PM (IST)
बैटरी रिक्शा अवैध

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: बैटरी रिक्शा को अवैध मानते हुए परिवहन विभाग ने उनके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के पहले दिन 18 रिक्शा सीज कर दिए। इन्हें बेचने वाले व चार्ज करने वालों पर भी विभाग कार्रवाई करेगा। चार्ज करने वालों को विभाग ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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बैटरी चलित रिक्शाओं को अब परिवहन विभाग अवैध मानकर चल रहा है। बैटरी रिक्शा व तिपहिया वाहन चालकों के बीच संचालन को लेकर विवाद रहा है। बैटरी चलित रिक्शा का न कहीं पंजीकरण है न उसे चलाने का कोई लाइसेंस। परिवहन आयुक्त व परिवहन सचिव ने बैटरी चलित रिक्शाओं के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद सोमवार को एआरटीओ सुनील शर्मा के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने अभियान शुरू किया। रेलवे स्टेशन रोड, बस स्टैंड, भीमगौड़ा, हाईवे पर चंडी पुल से लेकर दूधाधारी चौक तक अभियान चलाया। इस दौरान 18 रिक्शा को सीज कर खड़खड़ी स्थित पुलिस लाइन में खड़ा करा दिया है। एआरटीओ (प्रवर्तन) को सूचना मिली कि बैटरी रिक्शा की चार्जिग एक निश्चित जगह पर की जाती है। जिस जगह पर चार्जिग की जा रही थी वहां मौजूद लोगों ने बिजली के बिल दिखाए। एआरटीओ (प्रवर्तन) ने कहा कि बैटरी रिक्शा चलाना, बेचना व उसे चार्ज करना भी अवैध है। अगर भविष्य में कोई इस तरह चार्ज करता हुआ मिलेगा तो उस पर आइपीसी की धाराओं में परिवहन विभाग मुकदमा दर्ज कराएगा। एआरटीओ (प्रवर्तन) सुनील शर्मा ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही अन्य डग्गामार वाहनों पर भी कार्रवाई चलती रहेगी।


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