महिला की हत्या में उम्रकैद
संवाद सूत्र, लक्सर: विवाहिता की जहर देकर हत्या करने के मामले में अपर जिला जज ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर बेला गांव निवासी मंगल सिंह ने 21 जून 2007 को खानपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मंगल सिंह ने बताया कि उसकी पुत्रवधु बती पत्नी चंद्रपाल नौ जून 2007 को अपने पांच वर्षीय पुत्र राहुल के साथ खानपुर दवा लेने गई थी। घरवाले उसकी तलाश की कर रहे थे कि 19 जून एक फोन उसके भाई जोगेंद्र के पास खानपुर थाना क्षेत्र के पीसीओ से आया। फोनकर्ता ने बताया कि वह अपने एक साथ डॉ. नरेश निवासी ग्राम सहज थाना बड़गांव सहारनपुर, महिला को अपने साथ ले गए थे। अब उन्होंने महिला को जहर देकर हरिद्वार की ओर जाने वाली बस में बैठा दिया है।
इसके बाद परिजनों ने बती की तलाश की, तो वह सुल्तानपुर के समीप बस में बेहोश मिली। उसके पुत्र राहुल ने परिजनों को बताया कि डॉ.नरेश व फोन करने वाला व्यक्ति उन्हें अपने साथ ले गए थे। अलग-अलग जगहों पर रखने के बाद उसकी मां को जहर देकर बस में बैठा दिया। परिजन महिला को अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूर्व में दर्ज मामले के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। फोन करने वाले आरोपी के नाबालिग होने पर उसका मुकदमा किशोर न्यायालय चला गया था। डॉ. नरेश के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपर जिला जज रमा पांडेय ने अभियुक्त डॉ. नरेश को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।