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दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

By Edited By: Published: Tue, 16 Apr 2013 01:20 AM (IST)Updated: Tue, 16 Apr 2013 01:20 AM (IST)
दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

जागरण प्रतिनिधि, हरिद्वार: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार ने आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी मूल रूप से दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल निवासी है। घटना पिछले साल फरवरी में शहर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी।

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शासकीय अधिवक्ता आलोक पुंडीर ने बताया कि 29 फरवरी, 2012 की रात्रि की इस घटना के संबंध में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे में कहा गया था कि आरोपी डेविड पुत्र विष्णु दास ब्रह्मपुरी क्षेत्र में किराये पर रहता था। वह मूल रूप से वानसबैग टी-गार्डन जिला दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल निवासी है। आरोपी अलकनंदा घाट के पास चाय की दुकान चलता था। आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली 11 वर्षीय बालिका के साथ रात करीब 10 बजे दुष्कर्म किया। रात को बालिका ने इस संबंध में अपनी मां को जानकारी दी थी। वादी पक्ष की ओर से दस गवाहों के बयान कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने डेविड को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त को जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो वर्ष की कठोर कैद व पांच सौ रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

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