राज्यसभा चुनाव: मुकाबला कांग्रेसी प्रत्याशी प्रदीप टम्टा व भाजपा समर्थित निर्दलीय अनिल गोयल के बीच
प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए मतदान कल होगा। मतदान की प्रक्रिया सुबह नौ बजे से शुरू होकर शाम चार बजे तक चलेगी।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए मतदान कल होगा। मतदान की प्रक्रिया सुबह नौ बजे से शुरू होकर शाम चार बजे तक चलेगी। पांच बजे से मतगणना होगी। भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद देर शाम तक परिणाम घोषित किया जाएगा। चुनाव में अब मुकाबला कांग्रेसी प्रत्याशी प्रदीप टम्टा व भाजपा समर्थित निर्दलीय अनिल गोयल के बीच है।
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चुनाव में नामांकन करने वाली एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी गीता ठाकुर के अनिल गोयल को समर्थन देने के बाद मुकाबला आमने-सामने का बन गया है। 11 विधायकों की सदस्यता निरस्त हो जाने के कारण अब 59 सदस्यीय विधानसभा में चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी को 30 वोट हासिल करने होंगे।
प्रदेश की चार जुलाई को रिक्त होने जा रही राज्यसभा सीट के लिए शनिवार को मतदान होना है। चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सचिव विधानसभा जगदीश चंद्र चुनाव में रिटर्निंग अफसर की भूमिका में रहेंगे, जबकि प्रमुख सचिव व मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगी। विधानसभा सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित कान्फ्रेंस हॉल को मतदान केंद्र बनाया गया है। चुनाव के लिए मतदाता सूची को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
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सूची में वैसे तो सभी 70 विधायकों के नाम रखे गए हैं लेकिन कांग्रेस के 10 व भाजपा के एक विधायक के दलबदल कानून की जद में आने से सदस्यता निरस्त होने के कारण केवल 59 मतदाता ही चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। इस सूची में कांग्रेस के बागी नौ विधायकों के नाम 23 मई को हटा दिए गए था। अब आठ जून को पुन: संशोधित सूची में सूची के नौवें नंबर पर शामिल भीमलाल आर्य व 51वें नंबर पर शामिल रेखा आर्य के नाम भी हटा दिए गए हैं। नई सूची के आधार पर ही चुनाव होंगे।
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ऐसे होगी वोटिंग
मतदान के लिए मतदाता को एक मतदान पत्र दिया जाएगा। इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। शुरुआती तीन विकल्पों में प्रत्याशियों के नाम हैं और चौथे विकल्प के रूप में नोटा को शामिल किया गया है। मतदाता मतदान के लिए केवल रिटर्निंग अफसर की ओर से उपलब्ध कराए गए बैंगनी स्केच पैन का प्रयोग करेंगे। मतदाता को जिस प्रत्याशी को पहली प्राथमिकता का मत देना है, उसके कालम के आगे रोमन अक्षर में एक लिखा जाएगा। इसके बाद वरीयता के आधार पर मत दिए जाएंगे।
मतदाता अपने प्रत्याशी को मत देने के पश्चात अपना मत पार्टी की ओर से अधिकृत एजेंट को दिखाएंगे। इसके बाद यह मत पेटी में डाला जाएगा। इससे क्रास वोटिंग की संभावना कम होगी और ऐसा होने की सूरत में यह पता रहेगा कि किसने क्रास वोटिंग की है।
रास चुनाव में निर्वाचक मंडल
विधायक | 59 |
भाजपा | 27 |
कांग्रेस | 26 |
बसपा | 02 |
उक्रांद | 01 |
निर्दलीय | 03 |
(उत्तराखंड की 70 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 10 व भाजपा के एक विधायक की सदस्यता दलबदल कानून के कारण निरस्त हो चुकी है, जबकि मनोनीत विधायक रास चुनाव में मतदान नहीं कर सकता।)
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