नई पेंशन के पात्रों को मिलेगा अब ग्रेच्युटी का लाभ
एक अक्टूबर, 2005 के बाद सरकारी नौकरी में लगे कार्मिकों को अब रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी मिलेगी।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: एक अक्टूबर, 2005 के बाद सरकारी नौकरी में लगे कार्मिकों की मुराद सरकार ने पूरी कर दी। नई अंशदायी पेंशन योजना के दायरे में आए इन कार्मिकों को अब रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी मिलेगी। इस संबंध में वित्त प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी कर दिया है।
शासनादेश जारी होने से सिविल सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों समेत करीब 50 हजार कार्मिकों को लाभ होगा। राज्य में एक अक्टूबर, 2005 से नई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गई है। इस योजना में पहले कार्मिकों के लिए रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का प्रावधान शामिल नहीं था।
हालांकि इस योजना से आच्छादित कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने, शारीरिक या मानसिक अक्षमता होने की दशा में पेंशन, पारिवारिक पेंशन, असाधारण पेंशन एवं रिटायरमेंट ग्रेच्युटी या डेथ ग्रेच्युटी की सुविधा अंतरिम रूप से देने के लिए राज्य सरकार की ओर से नौ दिसंबर, 2011 को आदेश जारी किए गए थे।
कार्मिकों के विभिन्न संगठनों की ओर से उक्त दोनों प्रावधानों को शामिल किए जाने को लेकर लंबे अरसे से मांग की जा रही थी। केंद्र सरकार ने 26 अगस्त, 2016 को अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली, 1972 के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए लागू नियमों और शर्तों के तहत रिटायरमेंट ग्रेच्युटी व डेथ ग्रेच्युटी का पात्र घोषित किया है।
केंद्र सरकार के इस आदेश को अब राज्य सरकार ने भी लागू कर दिया है। बीते दिनों कैबिनेट बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया था। खास बात यह फैसला एक अक्टूबर, 2005 से लागू होगा।
यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट ने दिए वर्कचार्ज कर्मियों को पेंशन व ग्रेच्युटी के आदेश
यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट का आदेश नही मानने पर फंसे टीएचडीसी निदेशक
यह भी पढ़ें: एएनएम पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश