उत्तराखंड में लंबी जद्दोजहद के बाद जिंप अध्यक्ष पदों पर आरक्षण तय, पढ़िए पूरी खबर
शासन ने पंचायत चुनाव (हरिद्वार को छोड़कर) के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण तय कर दिया है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। लंबी जिद्दोजहद के बाद आखिरकार शासन ने पंचायत चुनाव (हरिद्वार को छोड़कर) के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण तय कर दिया है। इस सिलसिले में रविवार को सचिव पंचायतीराज डॉ. रंजीत सिन्हा की ओर से आरक्षण का अनंतिम शासनादेश जारी कर दिया गया। इसमें सात जिलों में अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अब अनंतिम आरक्षण के मद्देनजर 22 और 23 अक्टूबर को आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 24 से 26 अक्टूबर तक इनका निस्तारण होगा और 29 अक्टूबर को आरक्षण की अंतिम सूची जारी की जाएगी।
पंचायत चुनाव के लिए शासन ने पूर्व में ब्लाक प्रमुख पदों पर आरक्षण तय कर दिया था, मगर जिला पंचायत अध्यक्ष पदों को लेकर ऊहापोह बना था। विपक्ष ने इसमें हो रही लेटलतीफी पर अंगुलियां भी उठाईं। हालांकि, तब तर्क दिया गया कि पंचायत चुनाव के लिए प्रत्यक्ष चुनाव संपन्न होने बाद ही प्रमुखों और जिपं अध्यक्ष पदों का चुनाव होता है। लिहाजा, इसमें वक्त है।
लंबे इंतजार के बाद अब शासन ने जिपं अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण तय कर इसका अनंतिम शासनादेश जारी कर दिया है। 22 अक्टूबर से आरक्षण के संबंध में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। सचिव (प्रभारी) पंचायतीराज डॉ.रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि आरक्षण को लेकर यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह तय समयावधि में सचिव पंचायतीराज कार्यालय अथवा संबंधित जिलाधिकारी के पास इसे दर्ज करा सकता है। सभी जिलाधिकारी प्राप्त आपत्तियां शासन को प्रेषित करेंगे।
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अध्यक्ष पदों पर आरक्षण
जिला पंचायत, श्रेणी
पौड़ी, अनुसूचित जाति
रुद्रप्रयाग, अनुसूचित जाति (महिला)
देहरादून, अनुसूचित जनजाति (महिला)
पिथौरागढ़, अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)
उत्तरकाशी, सामान्य
टिहरी, सामान्य
चमोली, सामान्य
अल्मोड़ा, सामान्य
ऊधमसिंहनगर, महिला
नैनीताल, महिला
चंपावत, महिला
बागेश्वर, महिला
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