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रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए योग्यता प्रमाण

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के लिए अब योग्यता प्रमाण की आवश्यकता होगी। शासन की स्क्रीनिंग कमेटी ने सभी आवेदकों को पत्र लिखकर अपनी योग्यता के प्रमाण देने को कहा है।

By raksha.panthariEdited By: Published: Mon, 23 Oct 2017 05:53 PM (IST)Updated: Fri, 27 Oct 2017 11:19 PM (IST)
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए योग्यता प्रमाण
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए योग्यता प्रमाण

देहरादून, [ सुमन सेमवाल]: रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के अध्यक्ष व सदस्य पद के उम्मीदवारों को अपने-अपने क्षेत्र में हासिल की गई योग्यता की न सिर्फ जानकारी देनी होगी, बल्कि इसके प्रमाण भी उपलब्ध कराने होंगे। शासन की स्क्रीनिंग कमेटी ने सभी आवेदकों को पत्र लिखकर अपनी योग्यता के प्रमाण देने को कहा है। रेरा के एक अध्यक्ष व तीन सदस्यों के पद के लिए 20 आवेदन मिले हैं। इनमें आठ रिटायर्ड आइएएस व 12 अन्य क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं। दो रिटायर्ड आइएएस अधिकारी ऐसे भी हैं, जिन्होंने अध्यक्ष व सदस्य दोनों पदों के लिए आवेदन किया है। 

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रेरा के नियामक प्राधिकारी के सचिवालय के रूप में काम कर रहे उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) को अध्यक्ष पद के लिए छह और सदस्य के लिए 14 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उडा ने इन्हें मुख्य सचिव की अध्यक्ष में गठित सचिव कार्मिक व अपर सचिव आवास की स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा था। ताकि यह कमेटी योग्य उम्मीदवारों के नाम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यूसी ध्यानी, प्रमुख सचिव न्याय व सचिव कार्मिक की चयन समिति को भेज सके। इसको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की हाल में आयोजित बैठक में उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने से पहले उनकी योग्यता परखने का निर्णय लिया गया है। 

अपर सचिव आवास सुनील श्रीपांथरी ने बताया कि सबसे पहले आवेदकों को इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि जहां भी उन्होंने काम किया है, उस संस्थान में उन पर कोई जांच नहीं चल रही है और उन पर कोई मुकदमा भी गतिमान नहीं है। इसके साथ ही उन्हें अपने क्षेत्र के अनुसार लोक प्रशासन, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, एकाउंटेंसी, इंडस्ट्री, अर्थ आदि क्षेत्र में अर्जित की गई उपलब्धि का 200 शब्दों में उल्लेख करना होगा। संबंधित क्षेत्र में अर्जित की गई उपलब्धि के प्रमाण भी जवाब के साथ संलग्न किए जाने जरूरी हैं। इन औपचारिकताओं को पूरा करने वाले आवेदकों के नाम ही चयन समिति को भेजे जाएंगे। इसके बाद चयन समिति हर पद के सापेक्ष तीन नामों का चयन पर सरकार को भेजेगी और अंतिम चयन सरकार के स्तर पर ही किया जाएगा। 

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