अब वाहन दुर्घटना में एक लाख रुपये पर दी जाएगी राहत राशि
दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में एक लाख रुपये की राहत राशि दी जाएगी। पहले यह राहत राशि 50 हजार रुपये थी।
देहरादून, [विकास गुसाईं]: प्रदेश सरकार अब वाहन दुर्घटना में दी जाने वाली राहत राशि के नियमों में बदलाव करने जा रही है। अब पीड़ितों को दोगुना राहत राशि प्रदान की जाएगी। मृत्यु होने अथवा गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में एक लाख रुपये की राहत राशि दी जाएगी। पहले यह राहत राशि 50 हजार रुपये थी।
प्रदेश सरकार की ओर से मोटर वाहन दुर्घटना होने की सूरत में पीडि़तों को राहत राशि दी जाती है। इसका प्रावधान मोटरयान कराधान सुधार नियमावली में किया गया है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि वैध परमिट रखने वाले किसी भी यात्री वाहन की दुर्घटना होने की सूरत में पीडि़त यात्री अथवा यात्री के उत्तराधिकारी को राहत राशि प्रदान की जाएगी। अब तक दी जाने वाली राशि काफी कम थी।
प्रदेश में बीते कुछ समय से दुर्घटना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में परिवहन विभाग की बैठक में वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ ही दुर्घटना में पीडि़तों को दी जाने वाली राहत राशि के संबंध में भी चर्चा की गई।
परिवहन विभाग अभी वर्ष 2007 में संशोधित की गई मोटरयान कराधान सुधार नियमावली के तहत ही दुर्घटना राशि प्रदान कर रहा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने राहत राशि में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। इसमें विभागीय तैयारी पूरी हो चुकी हैं और इसे कैबिनेट में पारित कर लागू करने की तैयारी है।
राहत राशि का विवरण
अभी-------प्रस्तावित
- मृत्यु होने पर----------50,000----------एक लाख
- दो अंग की पूर्ण हानि--50,000---------एक लाख
- दोनों नेत्रों की हानि --50,000---------एक लाख
- टखने के उपर एक पैर की हानि--20,000---40,000
- एक नेत्र की हानि-----20,000---------40,000
- दोनों कान से सुनने की हानि-----20,000------40,000
- दाहिनी कलाई अथवा एक भुजा की हानि---20,000---40,000
- घायल को 20 दिन तक अस्पताल में उपचार के लिए रहने पर-20,000---40,000
- दुर्घटना में सामान्य रूप से घायल------5,000-------------10,000
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