छात्राओं को दी अधिकार व कानून की जानकारी
ऋषिकेश: हरिचंद गुप्ता आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित विधिक जागरुकता शिविर में छात्राओं को उनके अधिकार व महिला कानूनों की जानकारी दी गई।
शुक्रवार को हरिचंद गुप्ता आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में वरिष्ठ अधिवक्ता शीशराम कंसवाल ने छात्राओं को कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कानून में हर अपराध के लिए सजा निर्धारित की गई है। महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न तथा घरेलू हिंसा, महिला संरक्षण आदि कानूनों की जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह की किसी भी स्थिति में पीड़ित कानून की मदद ले सकता है। उन्होंने अवगत कराया कि 18 वर्ष का बालिग भी यदि कोई अपराध करता है तो वह अपराधी माना जाएगा। इसके लिए लैंगिक अपराध, बाल अपराध, संरक्षण कानून बन गया है। इस दौरान विद्यालय के अध्यक्ष अशोक चंद जैन ने दहेज अधिनियम, संपत्ति अधिकार अधिनियम की जानकारी दी। प्रधानाचार्या पूनम रानी शर्मा ने छात्राओं से कानूनों की जानकारी रखने की अपील की। इस दौरान कमलेश शर्मा, मंजू बडोला, नीलम गुप्ता, सीमा कोठियाल, शारदा शर्मा, साधना गुप्ता, ममता गुप्ता आदि उपस्थित थे।