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एटीएम क्लोनिंग के शिकार हुए लोगों को एक अगस्त से वापस मिलेगी रकम

एसबीआइ और पीएनबी एक अगस्त से एटीएम क्लोंनिग का शिकार हुए लोगों को उनकी रकम वापस करेंगे। इसके लिए अबतक बैंकों को कुल 51 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

By Sunil NegiEdited By: Published: Fri, 21 Jul 2017 11:43 AM (IST)Updated: Fri, 21 Jul 2017 08:35 PM (IST)
एटीएम क्लोनिंग के शिकार हुए लोगों को एक अगस्त से वापस मिलेगी रकम
एटीएम क्लोनिंग के शिकार हुए लोगों को एक अगस्त से वापस मिलेगी रकम

देहरादून, [जेएनएन]: एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर खातों से रकम खंगालने के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआइ) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने पीड़ित खाताधारकों के आवेदन अपने-अपने मुख्यालय भेज दिए हैं। संभवत: एक अगस्त तक खातों से निकाली गई रकम खाताधारकों को लौटाना शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि, राशि उन्हीं खाताधारकों को मिलेगी, जिन्होंने बैंकों में आवेदन किया है। 

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एसबीआइ के अंचल प्रमुख सुबीर मुखर्जी ने बताया कि देहरादून के रीजन-एक से 24 खाताधारकों के आवेदन मिले हैं, जबकि रीजन-दो से 21 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर दोनों रीजन में 45 खातों से 12.24 लाख रुपये निकाले गए हैं। यह सभी आवेदन एसबीआइ के मुंबई स्थित मुख्यालय भेज दिए गए हैं। 

वहीं, पीएनबी के देहरादून मंडल से छह खाताधारकों ने खातों से रकम निकाले जाने की शिकायत की है। मंडल प्रमुख एके खोसला के अनुसार सभी पीड़ित खाताधारकों के आवेदन नई दिल्ली स्थित मुख्यालय को भेज दिए गए हैं। आवेदन प्राप्त होते ही उन्हें मुख्यालय भेजा जा रहा है। उम्मीद है कि खाताधारकों को एक अगस्त से रकम लौटाना शुरू कर दिया जाएगा। खाताधारकों की शिकायतों की पड़ताल के लिए बैंक की साइबर क्राइम सेल से भी लगातार अपडेट ली जा रही है। 

चार मामले मिले फर्जी 

एसबीआइ के अंचल प्रमुख सुबीर मुखर्जी ने बताया कि बैंक को चार आवेदन ऐसे भी मिले हैं, जिनकी राशि ठगी के माध्यम से नहीं निकली। बैंक की प्रारंभिक जांच में शिकायत फर्जी पाई गई है। जांच अभी जारी है और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

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