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आपदा से नुकसान को सहायता राशि पुनरीक्षित दरों पर

By Edited By: Published: Sat, 23 Aug 2014 01:00 AM (IST)Updated: Sat, 23 Aug 2014 01:00 AM (IST)
आपदा से नुकसान को सहायता राशि पुनरीक्षित दरों पर

राज्य ब्यूरो, देहरादून

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इस वर्ष मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान की राशि पुनरीक्षित दरों के आधार पर बांटी जाएगी। शासन ने इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

सचिव आपदा प्रबंधन भाष्करानंद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में मानसून अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए सहायता राशि पुनरीक्षित दरों के आधार पर बांटी जाएगी। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। सचिव आपदा प्रबंधन ने बताया कि विगत वर्षो की तरह इस वित्तीय वर्ष में भी मानसून के दौरान बादल फटने और भारी वर्षा से जानमाल की क्षति हुई है। प्राकृतिक आपदा के कारण जिनके घर बह गए या जलभराव से प्रभावित हुए, को कपड़ों व बर्तन के लिए अब चार-चार हजार रुपये, कुल आठ हजार रुपये प्रति परिवार राशि दी जाएगी। पूर्व में यह धनराशि कपड़ों व बर्तन के लिए एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के मानक के मुताबिक क्रमश: 1300 रुपये व 1400 रुपये, कुल 2700 रुपये दी जाती थी।


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