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आइएमए देहरादून में तैनात जवान को पांच साल की सजा

नौकरी के नाम धोखाधड़ी करने वाले आइएमए देहरादून के जवान को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई। उसने 2013 में सेना में नौकरी लगवाने के नाम पर कुछ लोगों से 7 लाख रुपए लिए थे।

By Gaurav KalaEdited By: Published: Sat, 21 Jan 2017 04:58 PM (IST)Updated: Sun, 22 Jan 2017 07:12 AM (IST)
आइएमए देहरादून में तैनात जवान को पांच साल की सजा
आइएमए देहरादून में तैनात जवान को पांच साल की सजा

देहरादून, [जेएनएन]: आईएमए देहरादून की कियामी बटालियन में बटलर के पद पर तैनात सुरेश कुमार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही नौकरी लगाने के नाम पर लिए गए साढ़े नौ लाख रूपये को 30 दिन के भीतर वापस करने का आदेश सुनाया है।

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अभियोजन अधिकारी अभिषेक अरोरा के मुताबिक कियामी बटालियन आईएमए में तैनात सुरेश कुमार वर्ष 2013 में सेना में नौकरी लगवाने के नाम पर कुछ लोगों से 7 लाख रुपए लिए थे। लेकिन वह किसी की नौकरी नहीं लगवा सका।

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जब परीक्षा परिणाम आए तो जिन लोगों ने पैसे दिए थे उन्होंने अपना नाम न देखकर सुरेश कुमार से पैसे वापस मांगे। लेकिन सुरेश कुमार ने पैसे वापस करने में आनाकानी की, जिसके बाद पीड़ितों ने सुरेश कुमार की आईएमए में शिकायत कर दी।

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आईएमए में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दौरान सुरेश कुमार को दोषी पाया गया। जिसके बाद आईएमए ने मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया। सीबीआई ने इस मामले में 2 अप्रैल 2014 को सुरेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 27 गवाह पेश किए गए। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार वर्मन की अदालत ने आज इस मामले में सुरेश कुमार को पांच साल कैद की सजा सुनाई। जिसके बाद जमानत पर चल रहे सुरेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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