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ग्राहक चाहे तो खुद करा सकता है वाहन पंजीकरण

आरटीओ कार्यालय में रोज शिकायत की आ रही थी कि डीलरों ने यह कागज चस्पा कर दिया है। परिवहन विभाग ने उन्हें ही वाहन पंजीकरण के लिए अधिकृत किया है।

By Gaurav KalaEdited By: Published: Fri, 20 Jan 2017 05:40 PM (IST)Updated: Sat, 21 Jan 2017 03:00 AM (IST)
ग्राहक चाहे तो खुद करा सकता है वाहन पंजीकरण
ग्राहक चाहे तो खुद करा सकता है वाहन पंजीकरण

देहरादून, [जेएनएन]: वाहन पंजीकरण की एवज में ग्राहकों से मनमानी रकम वसूल रहे डीलरों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। आरटीओ कार्यालय में रोज शिकायत की आ रही थी कि डीलरों ने यह कागज चस्पा कर दिया है कि परिवहन विभाग ने उन्हें ही वाहन पंजीकरण के लिए अधिकृत किया है।

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कर पंजीयन अधिकारी एआरटीओ अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि इस तरह का कागज शोरूम में चस्पा करना दंडनीय है। यदि ग्राहक चाहे तो आरटीओ कार्यालय आकर खुद वाहन पंजीकरण करा सकता है। दरअसल, गत एक दिसंबर से परिवहन विभाग ने वाहन का पूरा ऑनलाइन रिकार्ड भरने की जिम्मेदारी डीलरों को दे दी। यह अलग बात है कि वाहन पंजीकरण अब भी आरटीओ कार्यालय में ही हो रहा है।

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वहीं, डीलर बार-बार डिमांड कर रहे कि वाहनों के पंजीकरण का अधिकार भी उनके सुपुर्द किया जाए लेकिन इसमें मनमानी का संदेह देखते हुए विभाग ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बावजूद डीलर मनमानी करते नजर आ रहे हैं।

आरटीओ में रोजाना लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं कि डीलर वाहन पंजीकरण की एवज में मनमानी रकम मांग रहे। दुपहिया के पंजीकरण में लगभग डेढ़ हजार रुपये ज्यादा लिए जा रहे जबकि कार के लिए पांच-पांच हजार रुपये वसूले जा रहे, जबकि परिवहन विभाग ने शर्त रखी है कि डीलर ग्राहक पर जबरन पंजीकरण का दबाव नहीं बना सकते।

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एआरटीओ पांडे ने बताया कि ग्राहक स्वतंत्र है। यदि वह खुद वाहन पंजीकरण कराना चाहता है तो डीलर उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता। जो भी डीलर ऐसा कर रहे हैं उनके प्रमाण-पत्र के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस मामले में शोरूमों की जांच भी की जाएगी और जहां शिकायत मिली, उसके संचालक पर ट्रेड एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

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