ठेकों की लॉटरी बच्चों से निकलवाने पर आयुक्त तलब
जागरण संवाददाता, देहरादून: नाबालिग बच्चों से शराब के ठेकों की नीलामी की लॉटरी निकाले जाने पर रोक लगाने संबंधित सर्कुलर जारी न करने पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आबकारी आयुक्त को नोटिस जारी कर तलब किया है। आयोग ने आयुक्त से पूछा है कि आखिर तीन बार सूचित करने के बाद भी क्यों उन्होंने अब तक लॉटरी में बच्चों के प्रयोग पर रोक संबंधित सर्कुलर जारी नहीं किया।
शराब के ठेकों की लॉटरी निकालने के लिए नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करने पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे बाल अधिकारों का हनन बताया था। आयोग ने इस बात पर भी आपत्ति उठाई है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के जन्म दिन पार्टी के लिए आबकारी विभाग एक दिन का बार लाइसेंस जारी कर रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए आयोग ने आबकारी आयुक्त को तीन पत्र भेजकर विभागीय सर्कुलर जारी करने को कहा था। लेकिन आबकारी आयुक्त ने इन पत्रों की अनदेखी करते हुए अब तक रोक संबंधित सर्कुलर जारी नहीं किया। जिस पर आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष अजय सेतिया ने आबकारी आयुक्त को पांच सितंबर को आयोग के समक्ष उपथित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है।