फर्जी पासपोर्ट मामले में अदालत में पेश हुए आचार्य बालकृष्ण
फर्जी पासपोर्ट मामले में आरोपी आचार्य बालकृष्ण हाई कोर्ट के निर्देश के अनुरूप निचली अदालत में पेश हुए। मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।
देहरादून, [जेएनएन]: फर्जी पासपोर्ट मामले में आरोपी योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण अदालत में पेश हुए। हाई कोर्ट के निर्देश पर उन्हें 30 नवंबर तक निचली अदालत में पेश होना था। मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।
आचार्य बालकृष्ण ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाकर व्यावसायिक कार्य के लिए 22 से 30 नवंबर तक नेपाल जाने की अनुमति मांगी थी। हाई कोर्ट ने उन्हें नेपाल जाने की अनुमति देकर वहां से लौटने पर निचली अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे। नेपाल से लौटकर आचार्य बालकृष्ण एसीजेएम द्वितीय की अदालत में पेश हुए।
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फर्जी पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने 12 जुलाई 2012 को आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। उसी दिन सीबीआइ ने आचार्य को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया था।
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इसके बाद छह अगस्त को इसी मामले में आरोपी संस्कृत महाविद्यालय खुर्जा के प्रधानाचार्य नरेश चंद्र ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।
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नरेश चंद्र पर आरोप है कि उसने आचार्य को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए। हाई कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद 17 अगस्त 2012 को आचार्य बालकृष्ण जेल से रिहा किए गए थे।