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नशा देने के मामले में आरके गुप्ता समेत सभी आरोपी दोषमुक्त

ऋषिकेश में मिर्गी के शर्तिया इलाज के नाम पर नशा देने के मामले में नीरज क्लीनिक प्राइवेट लिमिटेड के आरके गुप्ता समेत सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Sun, 18 Feb 2018 02:22 PM (IST)Updated: Mon, 19 Feb 2018 11:30 AM (IST)
नशा देने के मामले में आरके गुप्ता समेत सभी आरोपी दोषमुक्त
नशा देने के मामले में आरके गुप्ता समेत सभी आरोपी दोषमुक्त

देहरादून, [जेएनएन]: एडीजे पंचम विनोद कुमार की कोर्ट ने मिर्गी के शर्तिया इलाज के नाम पर नशा देने के मामले में निचली अदालत से दोषी करार आरके गुप्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। गुप्ता के क्लीनिक पर पड़े छापे के बाद हुए बवाल के मामले में दोषी करार अन्य 14 को भी दोषमुक्त कर दिया गया है। 

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बता दें कि आरके गुप्ता का ऋषिकेश में नीरज क्लीनिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अस्पताल है। यहां मिर्गी के रोगियों का शर्तिया इलाज का दावा किया जाता था। वर्ष 2004 में राज्य औषधि नियंत्रक की अगुवाई में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने अस्पताल पर छापा मारा। अस्पताल से कई प्रतिबंधित दवाएं मिली थीं, जिसके बाद आरके गुप्ता को हिरासत में ले लिया गया। छापे के बाद हंगामा खड़ा हो गया था। 

इसमें ऋषिकेश पुलिस ने तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा, पूर्व दायित्वधारी अनीता वशिष्ठ समेत 15 लोगों को नामजद करते हुए डेढ़-दो सौ अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में 20 दिसंबर 2017 को आरके गुप्ता को पांच वर्ष सश्रम कैद और 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। वहीं अन्य 14 आरोपियों को एक-एक वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनाई गई थी। 21 दिसंबर को आरके गुप्ता ने जमानत और सजा के खिलाफ जिला जज कोर्ट में अपील दाखिल कर दी थी। जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि अदालत से मिली फैसले की प्रति का अध्ययन किया जा रहा है। 

मामले में जल्द ही हाइकोर्ट में अपील दाखिल की जाएगी। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता रुपिंदर भंडारी ने बताया कि अभियोजन पक्ष उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर सका। 

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