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प्रबंध समिति के 18 सदस्य अवैध करार

राज्य ब्यूरो, देहरादून श्री गुरुनानक पब्लिक बालक इंटर कॉलेज चुक्खूवाला की प्रबंध समिति को सरकार ने

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Jul 2017 01:01 AM (IST)Updated: Fri, 21 Jul 2017 01:01 AM (IST)
प्रबंध समिति के 18 सदस्य अवैध करार
प्रबंध समिति के 18 सदस्य अवैध करार

राज्य ब्यूरो, देहरादून

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श्री गुरुनानक पब्लिक बालक इंटर कॉलेज चुक्खूवाला की प्रबंध समिति को सरकार ने झटका दिया है। प्रबंध समिति की साधारण सभा में 18 आजीवन सदस्यों को शामिल किए जाने को अवैधानिक करार दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद पांच साल से ज्यादा समय से चल रहे प्रबंध समिति के इस विवाद का निपटारा भी हो गया।

उक्त इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति में नए सदस्यों को शामिल कर प्रबंध समिति के चुनाव कराने के संबंध में शिकायत मिलने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इसकी जांच कराई थी। जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक और खंड शिक्षा अधिकारी रायपुर की जांच आख्या मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने तत्कालीन प्रबंध समिति की ओर से बनाए गए 18 आजीवन सदस्यों को अमान्य कर प्रबंध संचालक को नियमानुसार प्रबंध समिति के चुनाव कराने के निर्देश दिए गए। मुख्य शिक्षा अधिकारी के इस फैसले के विरोध में परमजीत सिंह सिद्धू एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट के 28 दिसंबर, 2016 को दिए गए आदेश पर तत्कालीन अपर मुख्य सचिव विद्यालयी शिक्षा ने शासन स्तर पर बीती छह मार्च, 2017 और 20 मार्च, 2017 को सुनवाई की थी, लेकिन इस संबंध में फैसला सुरक्षित रखा गया था। बाद में अपर मुख्य सचिव का तबादला होने के बाद विद्यालयी शिक्षा सचिव चंद्रशेखर भट्ट ने बीती नौ जून को इस मामले में फिर सुनवाई की।

इस सुनवाई के बाद शिक्षा सचिव ने छह बिंदुओं के मद्देनजर अपना फैसला सुना दिया। फैसले में उन्होंने कहा कि प्रबंध समिति में 18 आजीवन सदस्य बनाने में विद्यालय में प्रचलित प्रशासन योजना के नियमों का पालन नहीं किया गया। लिहाजा तथ्यों का हवाला देते हुए 18 सदस्यों को वैधानिक करार नहीं दिया गया है।


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