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120 की क्लास में पहुंचे 380 चालक

जागरण संवाददाता, देहरादून: दून संभाग के व्यावसायिक वाहन चालकों को दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स कराने के

By Edited By: Published: Sat, 13 Feb 2016 01:01 AM (IST)Updated: Sat, 13 Feb 2016 01:01 AM (IST)
120 की क्लास में पहुंचे 380 चालक

जागरण संवाददाता, देहरादून: दून संभाग के व्यावसायिक वाहन चालकों को दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स कराने के लिए आरटीओ कार्यालय में लगाई गई क्लास में शुक्रवार को हालात बेकाबू हो गए। क्लास में व्यवस्था सिर्फ 120 चालकों की थी, लेकिन पहुंच गए 380। स्थिति बिगड़ने पर खुद आरटीओ सुधांशु गर्ग वहां पहुंचे और दूसरी क्लास लगवाई। क्लास रूम के अंदर एआरटीओ संदीप सैनी ने जिम्मा संभाला तो आरटीओ गर्ग ने क्लास रूम के बाहर मैदान पर दरी बिछाकर दूसरी क्लास लगाई।

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पिछले साल टैक्स और मैक्सी चालकों की हड़ताल के बाद राज्य सरकार ने परिवहन विभाग को आदेश दिए थे कि चालकों के लिए हर दो माह में आरटीओ कार्यालय में दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किया जाए। असल में व्यावसायिक वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस हर तीन साल में रिन्यू किया जाता है, जिसके लिए उन्हें यह कोर्स अनिवार्य रूप से करना होता है। पहले चालकों को कोर्स के लिए आइडीटीआर झाझरा जाना पड़ता है, जो शहर से काफी दूर है। इसलिए अब आइडीटीआर प्रशिक्षकों को क्लास के लिए आरटीओ कार्यालय बुलाया जाता है। शुक्रवार को भी विभाग ने क्लास का आयोजन किया। इसमें क्षमता तो 120 की थी, मगर पहुंच गए 380 चालक। वहां मौजूद आइडीटीआर के प्रशिक्षक व आरटीओ कर्मचारियों ने 120 से ज्यादा चालकों को क्लास में बैठने से रोक दिया तो हंगामा हो गया। जिस पर आरटीओ सुधांशु गर्ग और एआरटीओ सैनी वहां पहुंचे। आरटीओ ने एआरटीओ सैनी से क्लास रूम के अंदर का जिम्मा संभालने को कहा तो खुद बाहर ग्राउंड में दरी लगा दूसरी क्लास ली। चालक सुखदेव सिंह, रिटायर्ड नायब सूबेदार विजयपाल सिंह, शहीद अहमद, राधेश्याम, सावन चंद रमोला, मनमोहन सिंह असवाल ने बताया कि क्लास में उन्हें दुर्घटना से बचाव की अहम जानकारी मिली। उन्होंने लाइसेंस रिन्यू करने की अवधि तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करने की मांग की। साथ ही 20 साल से ज्यादा अनुभव वाले चालकों को रिफ्रेशर कोर्स से मुक्त रखने की मांग भी रखी।

नियम तोड़े तो डीएल होगा निरस्त

क्लास में आरटीओ ने चालकों को बताया कि यातायात नियम तोड़ने पर महज वाहन सीज अथवा चालान करने की कार्रवाई नहीं होगी। नए ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत पुलिस व परिवहन विभाग वाहन चालक का डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) निरस्त करने की कड़ी कार्रवाई करेंगे। शराबी चालकों के साथ ही खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं होगी। एमवी एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार के संशोधनों में दुर्घटना में चालक की गलती पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर आरटीओ सुधांशु गर्ग ने बताया कि हादसे रोकने और यातायात दुरुस्त करने के लिए परिवहन विभाग यह कार्रवाई करेगा।


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