वोटर बनने को जल्द करें आवेदन
राज्य ब्यूरो, देहरादून: एक जनवरी, 2016 को 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र पूरी करने वाले सभी व्यक्ति मतदात
राज्य ब्यूरो, देहरादून: एक जनवरी, 2016 को 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र पूरी करने वाले सभी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी व प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए आलेख्य प्रकाशन हो चुका है।
मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए सभी अर्ह नागरिकों को प्रारूप-6 पर आवेदन करना होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति का नाम एक ही जगह की वोटरलिस्ट में दर्ज होना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2014 के बाद मतदाता सूची के शुद्धीकरण के तहत लगभग 2.61 लाख ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो गई या जिनके नाम एक से अधिक स्थानों की वोटर लिस्ट में दर्ज थे। उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों, विशिष्ट व्यक्तियों, स्वयंसेवी संगठनों, युवक व महिला मंगल दलों, समाजसेवी संगठनों, राजनीतिक दलों आदि से अर्ह नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करवाने में सहयोग की अपील भी की।