तीन वर्ष चुनाव नहीं लड़ सकेंगे 26 नेता
राज्य ब्यूरो, देहरादून: विधानसभा चुनाव 2012 व लोकसभा चुनाव 2014 में अपनी किस्मत आजमा चुके 26 प्रत्या
राज्य ब्यूरो, देहरादून: विधानसभा चुनाव 2012 व लोकसभा चुनाव 2014 में अपनी किस्मत आजमा चुके 26 प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च का ब्योरा उपलब्ध न कराना भारी पड़ा है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-10 के तहत कार्रवाई करते हुए इन सभी नेताओं को अगले तीन वर्ष तक कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। यानी, इनमें से कोई भी नेता अगले तीन वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
निर्वाचन आयोग ने जिन 26 नेताओं को चुनाव खर्च का ब्योरा उपलब्ध न कराने पर अगले तीन वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है, उनमें से 19 नेताओं ने 2012 में विधानसभा चुनाव में प्रतिभाग किया था। इनमें गंगोत्री विधान सभा क्षेत्र से रविंद्र नौटियाल, हरिद्वार सीट से मुकेश शर्मा, धीरज भारद्वाज व संजू, यमकेश्वर सीट से अनिल कुमार, धारचूला से राजेंद्र सिंह कुटियाल, डीडीहाट से मोती राम, गंगोलीहाट से ज्योतिरानी, कपकोट से हरगोविंद जोशी शामिल हैं। वर्ष 2014 में सोमेश्वर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी पूरण कुमार पर भी गाज गिरी है।
इनके अलावा हल्द्वानी सीट से रईसुल हसन, समीउल्ला खान व असद रजा, काशीपुर से आले नबी व कृष्ण गोपाल, नानकमत्ता से वीर सिंह, खटीमा से राकेश शुक्ला, रामवृक्ष, चौधरी सुधीशपाल सिंह व चैतराम को भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है। लोकसभा चुनाव 2014 में प्रतिभाग करने पर चुनावी खर्च का ब्योरा उपलब्ध न कराने वाले पौड़ी सीट के प्रत्याशी अनूप नेगी, धीर सिंह बिष्ट व भूपाल सिंह गुसाई और अल्मोड़ा सीट से विजय कुमार, बंशीराम व हरिद्वार सीट के प्रत्याशी रहे विशाल चौधरी के भी अगले तीन वर्ष चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है।