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हाईकोर्ट के आदेश ठेंगे में

संवाद सूत्र, बनबसा: हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी क्षेत्र में पॉलीथिन का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रह

By JagranEdited By: Published: Wed, 29 Mar 2017 07:24 PM (IST)Updated: Wed, 29 Mar 2017 07:24 PM (IST)
हाईकोर्ट के आदेश ठेंगे में
हाईकोर्ट के आदेश ठेंगे में

संवाद सूत्र, बनबसा: हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी क्षेत्र में पॉलीथिन का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। नगर क्षेत्र से लगे जंगल में पालीथिन का ढेर डाला जारहा है। जो पर्यावरण के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर रहा है।

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बीते दिनों हाईकोर्ट ने प्रदेश मे थर्माकोल एवं पालीथिन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन उसके बाद भी क्षेत्र में जमकर पालीथिन का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ दुकानदार अभी भी पालीथिन बेच रहे है। कई बार चेकिंग अभियान चलाया गया लेकिन फिर भी कोई असर नही दिखाई दिया। नगर क्षेत्र से लगे जंगल में पालीथिन का ढेर लगा हुआ है। यहां यह कूड़ा कौन डाल रहा है किसी को कोई जानकारी नही। पालीथिन से पेड़ों का खासा नुकसान हो रहा है। नगर पंचायत के पास कूड़ा निस्तारण की अभी कोई सुविधा नही है।

कूड़ा निस्तारण की जगह चयनित हो चुकी है। कूड़ा निस्तारण के लिए वन विभाग के कंपाटमेंट नंबर 13 छीनीगोठ मे 0.8 हेक्टेयर भूमि मिल गई है। अब कूड़ा निस्तारण की समस्या का समाधान हो जाएगा।

शेखर चंद्र जोशी, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत


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