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किशोरो की न्यायिक प्रक्रिया की दी जानकारी

चम्पावत : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज प्रेम सिंह खिमाल के निर्देशन में दीवानी न्य

By Edited By: Published: Mon, 26 Sep 2016 06:09 PM (IST)Updated: Mon, 26 Sep 2016 06:09 PM (IST)
किशोरो की न्यायिक प्रक्रिया की दी जानकारी

चम्पावत : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज प्रेम सिंह खिमाल के निर्देशन में दीवानी न्यायालय के सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें जुवेनाइल एक्ट व नियमावली के संबंध में जानकारी दी गई।

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण मंजू सिंह मुंडे ने गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए भारतीय संविधान में किशोरों के लिए न्यायिक प्रक्रिया की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। किशोरों की आयु के निर्धारण एवं उनकी आयु के अपराधों की भी जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया कि अपराध करने वाले किशोरों को बोर्ड के समक्ष किस प्रकार पेश किया जाए तथा उनके सुधारात्मक उपायों के बारे में बताया। आलोक पांडेय ने किशोर न्याय अधिनियम के बारे में विचार रखे। समाज कल्याण अधिकारी पीसी जोशी व सिविल जज जूडि. आलोक राम त्रिपाठी ने बच्चों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी। संचालन जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल रमेश चंद्र उप्रेती ने किया।


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