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व्यापारियों को जीएसटी के प्रावधानों की दी जानकारी

संवाद सूत्र, कर्णप्रयाग: वाणिज्य कर विभाग के तत्वावधान से कर्णप्रयाग के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम

By Edited By: Published: Wed, 07 Dec 2016 06:37 PM (IST)Updated: Wed, 07 Dec 2016 06:37 PM (IST)
व्यापारियों को जीएसटी के प्रावधानों की दी जानकारी

संवाद सूत्र, कर्णप्रयाग: वाणिज्य कर विभाग के तत्वावधान से कर्णप्रयाग के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में जीएसटी की जानकारी दी गई। संबंधित अधिकारियों ने व्यापारियों को पंजीयन और जीएसटी के नियमों के बारे में बताया।

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बुधवार को वाणिज्य विभाग के डिप्टी कमिश्नर विजय कुमार, असिटेंट कमीश्नर कमिश्नर मनमोहन असवाल और वाणिज्य कर अधिकारी अनिल शर्मा ने टिन के स्थान पर नया पंजीयन संख्या आवंटित करने के प्रावधानों की जानकारी दी। इस मौके पर व्यापारियों को बताया गया कि जीएसटी प्रणाली में वे ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर एंट्री फार्म में अनिवार्य रूप से मोबाइल नंबर दर्ज कर अपलोड कर उसका हस्ताक्षरित प्रिंट आउट संबधित कार्यालय में जमा कर सकते हैं। मोबाइल नंबर व ई-मेल आइडी के आधार पर विभाग यूजर आइडी व पासवर्ड प्रेषित करेगा, इसे वेबसाइट पर लॉग इन कर जीएसटी प्रणाली में संबद्ध होना होगा। इसके आधार पर नया पंजीयन संख्या आवंटित होगा जिसे भविष्य में जीएसटी प्रणाली के अंर्तगत कारोबार हेतु प्रयोग किया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर विजय कुमार ने बताया कि पहाड़ों में 10 लाख रुपये वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को इस प्रणाली से जुड़ना अनिवार्य होगा। इस मौके पर व्यापारी हरिकृष्ण भट्ट, प्रताप लूथरा आदि ने पहाड़ों में कनेक्टिविटी की समस्या भी बताई। संबंधित अधिकारियों ने कहा कि 10 लाख रुपये से कम वार्षिक टर्न ओवर वाले व्यापारी चाहे तो इसमें पंजीयन करा कर जानकारी ले सकते हैं। इस मौके पर प्रांतीय व्यापार मंडल के राकेश डिमरी, प्रताप लूथरा, विजय प्रसाद डिमरी, ताजवर सिंह, कुशल बिष्ट, त्रिभुवन भंडारी, अधिवक्ता रमेश चंद्र, मोहन पंत, सीए सतेन्द्र सिंह सहित कई व्यापारसंघ पदाधिकारी मौजूद थे।


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