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बंदियों को दी कानूनी अधिकारों की जानकारी

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर : चमोली के जिला कारागार पुरसाड़ी में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लगाए गए शिव

By Edited By: Published: Thu, 23 Apr 2015 04:42 PM (IST)Updated: Thu, 23 Apr 2015 04:42 PM (IST)
बंदियों को दी कानूनी  अधिकारों की जानकारी

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर : चमोली के जिला कारागार पुरसाड़ी में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लगाए गए शिविर में बंदियों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई।

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शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। बंदियों को भी अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिला कारागार में बंदी न्यायालय के संरक्षण में रहते हैं। लिहाजा उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बंदियों को पूर्व में किए गए अपराधों से सबक लेकर अपने बेहतर जीवन निर्वहन के लिए आचरण में सुधार लाना जरूरी है। सीजेएम की ओर से बंदियों को मानवाधिकार संबंधी जानकारी भी दी गई। रुद्रप्रयाग जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश आर्य ने गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार व क‌र्त्तव्य, जमानत का अधिकार समेत अन्य विधिक विषयों की जानकारी दी। शिविर में बार संघ गोपेश्वर के अध्यक्ष सबर सिंह कुंवर ने कहा कि आज भी अधिकतर लोगों को कानूनी जानकारी न होने के कारण उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि अपराधों में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है। हिमाद के सचिव व पैरालीगल स्वयंसेवक उमाशंकर बिष्ट ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निशुल्क विधिक जानकारी गांव-गांव जाकर दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी कैदी आर्थिक कमजोरी के कारण अब न्याय पाने से वंचित नहीं रह सकता है। शिविर में अधिवक्ता ज्ञानेंद्र खंतवाल, कारागार निरीक्षक प्रेम सिंह चौहान, पुलिस उपाधीक्षक भूपाल सिंह रावत, अधिवक्ता शंकर सिंह पंवार, पैरालीगल स्वयंसेवक रुद्र सिंह भंडारी, सुरेंद्र सिंह, नंदकिशोर टम्टा, महेंद्र कुमार शर्मा समेत कई लोग शामिल थे।


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