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प्रभावितों को दी मुआवजे के मानकों की जानकारी

By Edited By: Published: Sun, 21 Sep 2014 05:33 PM (IST)Updated: Sun, 21 Sep 2014 05:33 PM (IST)
प्रभावितों को दी मुआवजे 
के मानकों की जानकारी

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: आपदाग्रस्त इलाकों में आपदा प्रभावितों के घर पर बैठकर उन्हें कानूनी सहायता व जानकारियां देने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आपदा प्रभावित पांडुकेश्वर गांव में विधिक साक्षरता व जागरुकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में आपदा प्रभावितों को आपदा प्रबंधन, मुआवजे के मानकों तथा मुआवजा न मिलने पर कानूनी मदद के संदर्भ में जानकारी दी गई।

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पंचायत चौक पांडुकेश्वर में इस शिविर को संबोधित करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार ने कहा कि आपदा प्रभावितों को त्वरित एवं मानकों के अनुसार सहायता राशि देने के लिए सरकार से विभिन्न नीतियों का निर्माण किया है, यदि मानकों के अनुसार सहायता नहीं दी जा रही है तो आपदा प्रभावित परिवार विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सहायता प्राप्त करने के लिए पहल कर सकता है। पैरालीगल स्वयंसेवक उमाशंकर बिष्ट ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आम जनता को कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए गांव स्तर पर निशुल्क ग्राम विधिक सहायता केंद्रों की स्थापना की जा रही है। शिविर में आपदा प्रभावितों ने शिकायत उठाई कि आपदा से पांडुकेश्वर व आसपास के इलाकों में व्यापक नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने समय पर न तो समय पर राहत दी और न मुआवजा। 100 से अधिक प्रभावित परिवारों की शिकायत के बाद विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित विभाग से परिवारों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर निराकरण का भरोसा दिया। शिविर में एसडीएम जोशीमठ एके नौटियाल, नायब तहसीलदार एमएस भंडारी, एसओ अतुल कुमार समेत कई लोग शामिल थे।


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