मानव तस्करी के आरोपियों को नहीं मिलेगा वकील
जागरण संवाददाता, बागेश्वर : जिले में मानव तस्करी के आरोपियों को अब न्यायालय में तीन माह तक वकील नसीब नहीं होगा। इस बावत बागेश्वर बार एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि मानव तस्करी के आरोपियों की वह तीन माह तक पैरवी नहीं करेंगे।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद भट्ट ने बैठक में उक्त प्रस्ताव रखते हुए कहा कि पहाड़ से गरीब महिलाओं तथा लड़कियों की बड़े शहरों में तस्करी हो रही है। आरोप लगाया कि शादी के नाम पर गरीब लड़कियों को ले जाते हैं तथा वहां जाकर उन्हें ऊंची कीमतों में बेचा जा रहा है। अधिवक्ताओं ने कहा कि सोना साफ करने के नाम पर भी गांवों में भोले-भाले ग्रामीणों को बहलाया जा रहा है। पुलिस से ऐसी घटनाओं पर कड़ी निगाह रखने तथा बाहरी लोगों का सत्यापन करने की मांग की। बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि मानव तस्करी तथा बाहरी लोगों द्वारा किए जाने वाले व्यभिचार के आरोपियों की कतई पैरवी नहीं करेंगे। तीन माह तक पैरवी नहीं करेंगे। हालांकि तीन माह के पश्चात न्यायालय ही न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आरोपी को न्याय मित्र उपलब्ध कराता है। बार ने यह भी कहा कि उक्त प्रस्ताव के बाद भी यदि कोई अधिवक्ता इस प्रकार के आरोपियों की पैरवी करता है तो उसकी सदस्यता रद की जाएगी। बैठक में सुरेश कांडपाल, बसंत पाठक, चंद्रशेखर मिश्रा, आईएस धामी, चंदन ऐठानी, गोविंद भंडारी, शिव सिंह टंगडि़या, महेंद्र कनवाल, नवल किशोर आदि मौजूद थे।