Move to Jagran APP

मानव तस्करी के आरोपियों को नहीं मिलेगा वकील

By Edited By: Published: Tue, 16 Sep 2014 10:45 PM (IST)Updated: Tue, 16 Sep 2014 10:45 PM (IST)
मानव तस्करी के आरोपियों को नहीं मिलेगा वकील

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : जिले में मानव तस्करी के आरोपियों को अब न्यायालय में तीन माह तक वकील नसीब नहीं होगा। इस बावत बागेश्वर बार एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि मानव तस्करी के आरोपियों की वह तीन माह तक पैरवी नहीं करेंगे।

loksabha election banner

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद भट्ट ने बैठक में उक्त प्रस्ताव रखते हुए कहा कि पहाड़ से गरीब महिलाओं तथा लड़कियों की बड़े शहरों में तस्करी हो रही है। आरोप लगाया कि शादी के नाम पर गरीब लड़कियों को ले जाते हैं तथा वहां जाकर उन्हें ऊंची कीमतों में बेचा जा रहा है। अधिवक्ताओं ने कहा कि सोना साफ करने के नाम पर भी गांवों में भोले-भाले ग्रामीणों को बहलाया जा रहा है। पुलिस से ऐसी घटनाओं पर कड़ी निगाह रखने तथा बाहरी लोगों का सत्यापन करने की मांग की। बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि मानव तस्करी तथा बाहरी लोगों द्वारा किए जाने वाले व्यभिचार के आरोपियों की कतई पैरवी नहीं करेंगे। तीन माह तक पैरवी नहीं करेंगे। हालांकि तीन माह के पश्चात न्यायालय ही न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आरोपी को न्याय मित्र उपलब्ध कराता है। बार ने यह भी कहा कि उक्त प्रस्ताव के बाद भी यदि कोई अधिवक्ता इस प्रकार के आरोपियों की पैरवी करता है तो उसकी सदस्यता रद की जाएगी। बैठक में सुरेश कांडपाल, बसंत पाठक, चंद्रशेखर मिश्रा, आईएस धामी, चंदन ऐठानी, गोविंद भंडारी, शिव सिंह टंगडि़या, महेंद्र कनवाल, नवल किशोर आदि मौजूद थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.