हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को तीन वर्ष का कठोर कारावास
बागेश्वर : विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. जीके शर्मा ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में दो सगे भाइयों को तीन
बागेश्वर : विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. जीके शर्मा ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में दो सगे भाइयों को तीन वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। अभियुक्तों को पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित करते हुए इस राशि को मृतक की पत्नी को देने के निर्देश दिए हैं।
14 जून 2014 को कांडा के भंतोला गांव निवासी चंचल राम पुत्र माधो राम अपने साथी खुशाल राम के साथ जाखनी गांव में चंद्र सिंह के घर मजदूरी के लिए गया। घर न लौटने पर 15 जून को उसकी पत्नी नंदी देवी ने कमेड़ी पुलिस चौकी में प्राथमिकी दर्ज की। 18 जून को चंचल राम का शव जलमानी गधेरे के पास मिला। मामले की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक धनी राम ने की। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी केदार सिंह व भगवान सिंह तथा हेम चंद्र ग्राम लेटना के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया। विशेष लोक अभियोजक पीसी टम्टा ने न्यायालय में 19 गवाह परीक्षित कराए। विशेष सत्र न्यायाधीश डा. जीके शर्मा ने अभियुक्त केदार सिंह व भगवान सिंह को धारा 304 व 201 के तहत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्तों को धरा 304 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही धारा 201 के तहत दो वर्ष के कारावास से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया। आदेश दिया कि अर्थदंड की धनराशि मृतक की पत्नी को अदा की जाएगी।