15 वर्षो तक सड़कों पर दौड़ सकेंगी टैक्सी
बागेश्वर : राज्य परिवहन प्राधिकरण ने पर्वतीय मार्गो पर संचालित होने वाली टैक्सी-मैक्सी की आयु सीमा
बागेश्वर : राज्य परिवहन प्राधिकरण ने पर्वतीय मार्गो पर संचालित होने वाली टैक्सी-मैक्सी की आयु सीमा पांच वर्ष बढ़ा दी है। अब राज्य की सड़कों में टैक्सी व मैक्सी कैब पंद्रह वर्षो तक दौड़ सकेंगी। परमिट पर संचालित वाहन की मॉडल सीमा के 12 वर्ष पूरा होने के बाद प्रत्येक छह माह में भौतिक निरीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
मालूम हो कि प्रदेश की सड़कों में संचालित होने वाली टैक्सी व मैक्सी कैब के संचालन की सीमा अब तक दस वर्ष थी। उत्तराखंड टैक्सी, मैक्सी महासंघ समिति द्वारा इस सीमा को बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही थी। इस पर विचार करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा टैक्सी/मैक्सी कैब वाहनों की मॉडल सीमा पंद्रह वर्ष कर दी गई है। राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव बृजेश कुमार संत की ओर से सभी संभागीय और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को अनुपालन के निर्देश दे दिए हैं। इन निर्देशों के तहत पर्वतीय मार्गो में संचालित होने वाले इन वाहनों की 12 वर्ष की सीमा पूरी होने के बाद वाहन की फिटनैस एक समिति द्वारा की जाएगी। इस समिति के सदस्य संभागीय और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी होंगे। जहां पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नहीं हैं, वहां संभागीय व सहायक संभागीय निरीक्षक के इसके सदस्य होंगे। बारह वर्ष के बाद नियमानुसार प्रत्येक छह माह के अंतराल में तीन वर्ष तक वाहन का भौतिक निरीक्षण करने के बाद उपयुक्त पाए जाने पर ही फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण के इस निर्णय से पर्वतीय मार्गो में चलने वाले हजारों टैक्सी व मैक्सी कैब संचालकों को राहत मिलेगी।