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विद्यार्थियों को पढ़ाया कानून का पाठ

जागरण संवाददाता, द्वाराहाट : इंटर कालेज नौगांव कफड़ा में ग्रामीणों एवं विद्यार्थियों को कानूनी जानकार

By Edited By: Published: Sun, 23 Nov 2014 11:51 PM (IST)Updated: Sun, 23 Nov 2014 11:51 PM (IST)
विद्यार्थियों को पढ़ाया कानून का पाठ

जागरण संवाददाता, द्वाराहाट : इंटर कालेज नौगांव कफड़ा में ग्रामीणों एवं विद्यार्थियों को कानूनी जानकारी दी गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट (रानीखेत) शहजाद अहमद वाहिद ने पॉस्को एवं बाल उत्पीड़न रोकने को बने विभिन्न अधिनियमों की गहराई से जानकारी दी। ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके।

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इंटर कॉलेज परिसर में लगे विधिक साक्षरता शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि शहजाद ने किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं व ग्रामीणों को पॉस्को अधिनियम समेत कई अहम कानूनों की विस्तृत जानकारी दी। सुझाव दिया कि छात्र-छात्राएं उत्पीड़न करने वालों की शिकायत तुरंत अभिभावकों से करें। साथ ही शिक्षकों को भी अवगत कराएं। ताकि दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो सके। इस दौरान यह भी बताया गया कि किशोर अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जा सकता। दोषी पाए जाने पर उन्हें बाल सुधार गृह भेजने का प्रावधान है। मौके पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष हेम रावत ने आरटीआई, अधिवक्ता पूरन कैड़ा ने मोटर यान अधिनियम, रेखा तिवारी ने भरण पोषण एक्ट के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इससे पूर्व स्कूली बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी जानकारी से जुड़ी पुस्तकें भी वितरित की गई। इस अवसर पर पैरा लीगल वालेंटियर कविता जोशी, प्रधानाचार्य गोपाल राम, नंदिता भट्ट, आनंद वर्धन शर्मा, प्रदीप पांडे, रामकिशोर गोला, दीपा जोशी, दर्शन चंद्र, महेंद्र मैनाली ने विचार रखे।


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