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बजाज एलियांज कंपनी पर लगा हजारों का जुर्माना

बीमा क्लेम करने पर आनाकानी करना बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया। उपभोक्‍ता फोरम ने कंपनी पर हजारों का जुर्माना लगाया है।

By Gaurav KalaEdited By: Published: Sun, 19 Feb 2017 02:06 PM (IST)Updated: Mon, 20 Feb 2017 07:30 AM (IST)
बजाज एलियांज कंपनी पर लगा हजारों का जुर्माना
बजाज एलियांज कंपनी पर लगा हजारों का जुर्माना

अल्मोड़ा, [जेएनएन]: बीमा क्लेम करने पर आनाकानी करना बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया। मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी पर ब्याज के साथ 39 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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अल्मोड़ा जनपद के भिकियासैंण निवासी मो. रफी ने अपनी पत्‌नी चंदा बानो के नाम से पालिसी ली थी। इसका वह 5410 रुपये सालाना प्रीमियम देते थे। चंदा की आकस्मिक मौत के बाद उन्होंने बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस रानीखेत के शाखा प्रबंधक व बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक से बीमा का दावा पेश किया।

लेकिन बीमा कंपनी ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि पालिसी क्रय करते वक्त कंपनी से पालिसी धारक की उम्र गलत दर्ज कराई गई। इसलिए बीमा की रकम नहीं दी जा सकती।

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इस पर रफी ने जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली। यहां कंपनी ने माना कि शिकायतकर्ता की पत्‌नी की पालिसी है, लेकिन बीमित धनराशि 50 हजार नहीं बल्कि 36 है। कंपनी ने रफी को बताया कि पालिसी लेते वक्त उम्र में 14 साल का अंतर दिखाया। जबकि इस तथ्य का वर्णन कंपनी ने अपने प्रतिवादन पत्र में नही किया।

बल्कि यह वर्णित किया कि दिल की बीमारी के संबंध में तालिव तथ्य छिपाए जाने का पालिसी धारक दोषी है। ऐसे में जिस आधार पर शिकायतकर्ता के दावे को कंपनी ने निरस्त किया वह ठीक नही है और यह कंपनी द्वारा सेवा में कमी है।

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इस पर फैसला सुनाते हुए फोरम अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य प्रभात कुमार चौधरी व लीला जोशी ने कहा कि कंपनी को बीमित धनराशि 36 हजार रुपये आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देना होगा। साथ ही वादी को मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए तीन हजार व वाद व्यय के लिए दो हजार अतिरिक्त देने होगे। यह रकम एक माह के भीतर अदा करनी होगी।

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