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माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी को हर्जाना देने का आदेश

जिला उपभोक्ता फोरम ने माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी को आदेश दिया है कि वो वादी को सेवा शर्तों में कमी के चलते हर्जाना भरें।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Sun, 19 Nov 2017 06:36 PM (IST)Updated: Sun, 19 Nov 2017 09:00 PM (IST)
माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी को हर्जाना देने का आदेश
माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी को हर्जाना देने का आदेश

अल्मोड़ा, [जेएनएन]: जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा शर्तों में कमी के चलते माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी को वादी को हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। निर्धारित समय पर भुगतान न करने पर कंपनी को छह प्रतिशत ब्याज का भी भुगतान करना होगा। 

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सोमेश्वर तहसील निवासी सोनू सिंह पुत्र रतन सिंह ने उपभोक्ता फोरम में वाद दर्ज कराकर बताया कि उन्होंने छह सितंबर 2016 को सोमेश्वर के कमल इलेक्ट्रॉनिक्स से माइक्रोमैक्स कंपनी का एक मोबाइल सेट खरीदा था। जिसमें गारंटी अवधि में ही खराबी आने के बाद उन्होंने उसे सर्विस सेंटर एसके इंटरप्राइजेज को ठीक करने के लिए दिया, लेकिन कुछ समय बाद मोबाइल फिर खराब हो गया। कई बार संपर्क करने के बाद भी मोबाइल को ठीक नहीं किया गया। जिसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम से फरियाद की। 

इस मामले का विचारण उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रभात कुमार चौधरी व लीला जोशी की मौजूदगी में फोरम के अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा के न्यायालय में हुआ। लिखित और मौखिक साक्ष्यों पर बहस के बाद फोरम के अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने मोबाइल कंपनी को वादी को मोबाइल की कीमत, मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में 16,999 रुपये देने के आदेश दिए हैं। 

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