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मतदान के लिए आवश्यक नहीं मतदाता पहचान पत्र

संवाद सहयोगी, रानीखेत : अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। निर्

By Edited By: Published: Tue, 24 Jan 2017 06:30 PM (IST)Updated: Tue, 24 Jan 2017 06:30 PM (IST)
मतदान के लिए आवश्यक नहीं मतदाता पहचान पत्र
मतदान के लिए आवश्यक नहीं मतदाता पहचान पत्र

संवाद सहयोगी, रानीखेत : अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। निर्वाचन आयोग दारा चिह्नित 16 पहचान पत्रों में से किसी एक ही होना जरूरी है। यह बात बिड़ला स्कूल के आडिटोरियम में आयोजित पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों के सैद्धांतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने कही।

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उन्होंने कहा कि मतदान करने के लिए फोटो पहचान पत्र नहीं होने की दशा में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 प्रकार के पहचान पत्र चिह्नित किए गए हैं, वह यदि मतदाता के पास है तो वह मतदान कर सकता है। विशेषकर पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड सहित अन्य जो चिह्नित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व एक बार ईवीएम का परीक्षण अवश्य कर लिया जाए। साथ ही मतदान से पूर्व निर्धारित समय में मॉकपोल अवश्य कर लें। इस बार उम्मीदवारों की फोटो भी ईवीएम के बैलेट पेपर पर लगी होगी। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के कार्रवाई के आदेश दिए। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने कहा कि मतदान के लिए सुरक्षा बल उपलब्ध कराये जा रहे है। फिर भी यदि कही कोई परेशानी हो तो दूरभाष पर संपर्क कर सकते है। मुख्य विकास अधिकारी जेएस नागन्याल ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पीठासीन अधिकारी कही पर अतिथ्य स्वीकार नही करेंगे। इस अवसर पर कार्मिक प्रभारी एके सिंह, आपदा प्रबंधन अधिकारी राकेश जोशी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विमल पांडे आदि थे।


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