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बीमा कंपनी को 50 हजार भुगतान के निर्देश

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : जिला उपभोक्ता फोरम ने दि न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी को पशु बीमे के दावे

By Edited By: Published: Fri, 27 Feb 2015 10:47 PM (IST)Updated: Fri, 27 Feb 2015 10:47 PM (IST)
बीमा कंपनी को 50 हजार भुगतान के निर्देश

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : जिला उपभोक्ता फोरम ने दि न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी को पशु बीमे के दावे का 50 हजार रुपया भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। बीमा कंपनी काफी समय से पशुपालक को परेशान कर रही थी।

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तहसील अल्मोड़ा के तलाड़बाड़ी निवासी जगदीश सिंह पुत्र अमर सिंह ने एक खच्चर खरीदा था, जिसका बीमा उन्होंने दि न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी से कराया था। बारह फरवरी 2013 को खच्चर की मौत हो गई थी। परिवादी ने इसकी सूचना बीमा कंपनी को देकर पशु का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद जगदीश सिंह ने बीमा कंपनी से दावे के लिए आवेदन किया, लेकिन बीमा कंपनी ने परिवादी का दावा स्वीकार नहीं किया। परिवादी ने बीमा कंपनी को नोटिस भी भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद परिवादी ने इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता आरएस देवड़ी ने फोरम के सम्मुख आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत किए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रवींद्र मैठाणी और सदस्य लीला जोशी ने मामले की सुनवाई के बाद बीमा कंपनी को परिवादी के पशु बीमे के मुआवजे के रूप में पचास हजार रुपये एक माह के अंदर भुगतान के निर्देश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को परिवादी को छह प्रतिशत वार्षिक की दर से उक्त समय का ब्याज देने के भी निर्देश दिए हैं।


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