एसएसजे परिसर को फीस वापस देने के निर्देश
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : जिला उपभोक्ता फोरम ने एक वाद की सुनवायी करते हुए कुमाऊं विश्व विद्यालय के
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : जिला उपभोक्ता फोरम ने एक वाद की सुनवायी करते हुए कुमाऊं विश्व विद्यालय के एसएसजे परिसर को एक छात्र को उनकी फीस प्रवेश निरस्त होने पर वापस करने के निर्देश दिए हैं। एसएसजे परिसर को फोरम ने परिवादी को छह प्रतिशत ब्याज देने को भी कहा है।
जिले के भाकड़ गांव निवासी पवन सिंह नगरकोटी पुत्र इंद्र सिंह नगरकोटी ने वर्ष 2013-14 में कुमाऊं विवि के एसएसजे परिसर में बीएससी में प्रवेश लिया था। जिसके लिए उन्होंने एसएसजे परिसर में 33,268 रुपये फीस भी जमा की थी। लेकिन उसी दौरान उनका चयन इंजीनिय¨रग कालेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपेश्वर में हो गया था। जहां से उनका स्थानांतरण बाद में पिथौरागढ़ हो गया। सरकारी सेवा में लगने के कारण पवन ने एसएसजे परिसर में संबंधित विभागाध्यक्ष से प्रवेश शुल्क छोड़ शेष धनराशि वापस करने की मांग की। लेकिन एसएसजे परिसर द्वारा इसे मानकों के विपरीत बताते हुए फीस वापस करने से इंकार कर दिया। जिसके बाद पवन ने इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। उनके अधिवक्ता अभिलाषा तिवारी ने परिवादी के वाद को स्वीकार करने योग्य बताते हुए इस मामले में प्रभावी पैरवी की। जिसके बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रवींद्र मैठानी, सदस्य लीला जोशी ने इस मामले की सुनवायी के बाद कुमाऊं विवि के एसएसजे परिसर को परिवादी पवन सिंह नगरकोटी को एक माह के भीतर 33,268 रुपये वापस करने और छह प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज देने के निर्देश दिए हैं।