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तेंदुए की खाल के साथ पकड़े अभियुक्त को चार साल की सजा

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तेंदुए की खाल के साथ पकड़े गए अभियुक्त

By Edited By: Published: Sat, 15 Nov 2014 10:55 PM (IST)Updated: Sat, 15 Nov 2014 10:55 PM (IST)
तेंदुए की खाल के साथ पकड़े अभियुक्त को चार साल की सजा

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तेंदुए की खाल के साथ पकड़े गए अभियुक्त को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी ठोका गया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक जनपद के द्वाराहाट तहसील के ग्राम दुलागढ़ निवासी अभियुक्त धन सिंह को भतरौंजखान थाना पुलिस ने वाहनों की चेकिंग अभियान के दौरान 12 नवंबर 2009 को रामनगर रोड स्थित घट्टी नामक स्थान पर तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने अभियुक्त धन सिंह के खिलाफ न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में भतरौंजखान के तत्कालीन थानाध्यक्ष आरसी मखौलिया, एसओजी प्रभारी कीर्ति कुमार तथा पुलिस कर्मी देवीदत्त पांडे व हेमचंद्र तिवारी ने कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज कराए। तत्पश्चात वन क्षेत्राधिकारी मोहान, राजकुमार पांडे की ओर से एडवोकेट पीसी तिवारी ने न्यायालय में अभियोग दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट, फर्द बरामदगी समेत अन्य अभिलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने तथा गवाहों के बयानों व अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त धन सिंह को वन जीव संरक्षण अधिनियम 1970 की धारा 50/ 51 के तहत चार साल के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में वन विभाग की ओर से एडवोकेट पीसी तिवारी, मनोज पंत व रमाशंकर नैनवाल ने पैरवी की।


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